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Thursday, January 7, 2016

निगरानी कमेटी

निगरानी कमेटी: भ्रष्टाचार एवं अत्याचार अन्वेषण संस्थान (बास) के नियंत्रण में पदाधिकारियों की नियुक्तियां अनेक प्रभागों में की जाती हैं। जिसमें प्रमुख हैं—शाखाओं और समितियों/कमेटियों में नियुक्ति। जिनके बारे में नीचे अलग-अलग जानकारी विस्तार से प्रस्तुत है :—

1. निगरानी समितियों/कमेटियों में पद, नियुक्ति एवं पात्रता का विवरण :

बेशक हमारे देश की शासकीय और प्रशासकीय व्यवस्था और कानूनों में अनेक प्रकार की कमियां हैं और यह भी सच है कि लोगों के साथ भेदभाव तथा शोषण किया जाता है, इसके बावजूद भी हमें मानना चाहिये कि सरकार और प्रशासन में अभी भी अनेक अच्छे लोग मौजूद हैं। उनकी वजह से देश में अनेक क्रान्तिकारी नियम-कानून, लोक कल्याणकारी नीतियां तथा योजनाएँ बनायी गयी हैं। परन्तु-‘नियमित और निष्पक्ष निगरानी की कमी’ के चलते जनहित के अनेक आदेश, नियम, कानून और नीतियां कागजों पर जारी तो हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में लागू नहीं हो पाते हैं। कानून में इन सब की निगरानी और क्रियान्विती की जिम्मेदारी नौकरशाहों को दी गयी है। जिनमें से अधिकतर निजी स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने को उत्तरदायी-उच्च अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हुए पकड़े जाते रहते हैं। इसलिये देशभर में ‘सरकारी धन की बंदरबांट और प्रशासनिक मनमानी बेरोकटोक जारी है।’ अनेक कारणों से जनप्रतिनिधि मौन साध लेते हैं। इन दुर्भाग्यपूर्ण हालातों में जनहित की नीतियों, कानूनों तथा लोक-कल्याणकारी योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन लगभग असम्भव हो गया है। जिससे देश का विकास अवरुद्ध है और आम लोगों का जीवन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अत: अब समय आ गया है, जबकि हम खुद ही-राजनैतिक सत्ताधारियों, भ्रष्ट नौकरशाहों, इंस्पेक्टरों, बाबुओं और इनको संरक्षण देने वालों पर पैनी नजर और कड़ी निगरानी रखें। इसी उद्देश्य से इस संस्थान द्वारा सरकारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा मनमानियों और भेदभाव पर पैनी नजर एवं निष्पक्ष निगरानी रखने के लिये 30 समितियों/कमेटियों का गठन किया है। जिनकी सूची नीचे दर्शायी गयी है :-  

: तीस (30) समितियों/कमिटियों की सूची :

01- पशु-पक्षी संरक्षण एवं निगरानी कमेटी [Committee For Animal & Birds Protection & Watch]
02- बैंकिंग भ्रष्टाचार प्रतिरक्षण कमेटी [Committee For Banking Corruption Prevention]
03- बीपीएल परिवार संरक्षण कमेटी [Committee For BPL Family Protection]
04- चाईल्ड केयर एण्ड प्रोटेक्शन कमेटी [Committee For Child Care & Protection]
05- संवैधानिक अधिकार प्रवर्तन समिति [Committee For Constitutional Right Enforcement]
06- उपभोक्ता अधिकार संरक्षण समिति [Committee For Consumer Right Protection]
07- पेयजल संरक्षरण समिति [Committee For Drinking Water Protection]
08- शिक्षा अधिकार प्रवर्तन समिति [Committee For Right to Education Enforcement ]
09- निर्वाचन निगरानी समिति [Committee For Election Watch]
10- बिजली निगरानी समिति [Committee For Electricity Watch]
11- पर्यावरण संरक्षण समिति [Committee For Environment Protection]
12- शोषण प्रतिरक्षण समिति [Committee For Exploitation Prevention]
13- किसान अधिकार संरक्षण समिति [Committee For Farmer Right Protection]
14- कन्या भ्रूण हत्या निगरानी समिति [Committee For Female Foeticide Watch]
15- विकलांग एवं नि:शक्तजन संरक्षण समिति [Committee For Handicapped & Disabled Protection]
16- चिकित्सा निगरानी समिति [Committee For Medical Watch]
17- मानव अधिकार संरक्षण समिति [Committee For Human Rights Protection]
18- गैर-सरकारी शिक्षा निगरानी कमेटी [Committee For Non-Govt. Education Watch]
19- पंचायत राज निगरानी समिति [Committee For Panchayat Raj Watch]
20- यात्री अधिकार संरक्षण समिति [Committee For Passenger Right Protection]
21- पुलिस-पब्लिक समन्वय समिति [Committee For Police-Public Co-ordination]
22- प्राईवेट चिकित्सा निगरानी समिति [Committee For Private Medical Watch]
23- परिवहन संरक्षण एवं निगरानी समिति [Transport Protection & Watch]
24- सूचना अधिकार प्रवर्तन समिति [Committee For Right to Information Enforcement]
25- कालाबाजारी निगरानी समिति [Committee to Watch Black Marketing]
26- बाल उत्पीड़न निगरानी समिति [Committee to Watch Child Abuse]
27- सहकारी समिति निगरानी कमेटी [Committee to Watch Co-operative Societies]
28- खाद्य अपमिश्रण निगरानी कमेटी [Committee to Watch Food Adulteration]
29- रोजगार गारण्टी योजना निगरानी समिति [Committee to Watch Employment Guarantee Scheme]
30- लाइफ-लाइन-ग्रुप [Life-Line-Group]

उक्त निगरानी कमेटियों में नियुक्ति हेतु पात्रता : बास के अधीन संचालित कमेटियों में नियुक्ति/पदोन्नति हेतु आवेदक सदस्य की प्रथम डाउन लाईन में निर्धारित सदस्य संख्या अर्थात अर्जित पात्रता को नीचे दर्शाया गया है :-
1. तहसील/तालुका/ब्लॉक स्तर :
  • (1) सक्रिय कार्यकर्ता (Active Worker-AW) : जिन सदस्यों की प्रथम डाउन लाइन में न्यूनतम 5 आजीवन प्राथमिक सदस्य बन चुके हों।
  • (2) सहायक उप अन्वेषक (Assistant Sub Investigator-ASI) : जिन सदस्यों की प्रथम डाउन लाइन में न्यूनतम 7 आजीवन प्राथमिक सदस्य बन चुके हों।
  • (3) उप अन्वेषक (Sub Investigator-SI) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 1 वर्तमान में सक्रिय सदस्य हो। या जिनकी प्र. डा. ला. में न्यूनतम 10 आ. प्रा. सदस्य बन चुके हों।
  • (4) अन्वेषक (Investigator) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 2 वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों। या जिनकी प्र. डा. ला. में न्यूनतम 20 आ. प्रा. सदस्य बन चुके हों।
  • (5) मुख्य अन्वेषक (Chief Investigator-CI) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 3 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों। या जिनकी प्र. डा. ला. में न्यूनतम 50 आजीवन प्राथमिक सदस्य बन चुके हों।
  • (6) शैक्षणिक योग्यता : सक्रिय कार्यकर्ता नॉन मैट्रिक (दसवीं से कम शिक्षित) और बिन्दु (2) से (5) के सभी पदों के लिये न्यूनतम मैट्रिक (दसवीं पास)।
2. जिला स्तर :
  • (1) सहायक अन्वेषण को-ऑर्डीनेटर (Assistant Investigation Co-ordinator-AICO) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 4 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों। 
  • (2) उप अन्वेषण को-ऑर्डीनेटर (Deputy Investigation Co-ordinator-DICO) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 6 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों। 
  • (3) अन्वेषण को-ऑर्डीनेटर (Investigation Co-ordinator-ICO) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 6 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों। 
  • (4) वरिष्ठ अन्वेषण को-ऑर्डीनेटर (Senior Investigation Co-ordinator-SICO) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 7 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों। 
  • (5) मुख्य अन्वेषण को-ऑर्डीनेटर (Chief Investigation Co-ordinator-CICO) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 8 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों। और जिसकी छवि निष्पक्ष, दबंग और अनुशासित सदस्य की हो। 
  • (6) शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम पुरानी हा. सैकण्डरी या वर्तमान सी. हा. सैकण्डरी (12वीं)।
3. प्रदेश स्तर :
  • (1) सहायक अन्वेषण निदेशक (Assistant Investigation Director-AID) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 9 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों।
  • (2) उप अन्वेषण निदेशक (Deputy Investigation Director-DID) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 10 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों।
  • (3) अन्वेषण निदेशक (Investigation Director-ID) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 11 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों।
  • (4) वरिष्ठ अन्वेषण निदेशक (Senior Investigation Director-SID) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 12 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों।
  • (5) मुख्य अन्वेषण निदेशक (Chief Investigation Director-CID) : जिन सदस्यों की प्र. डा. ला. के सदस्यों में से, न्यूनतम 15 सदस्य वर्तमान में सक्रिय सदस्य हों। और जिसकी छवि निष्पक्ष, दबंग और अनुशासित सदस्य की हो।
  • (6) शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम ग्रेज्युट (स्नातक)।
4. सदस्यों की गणना, कार्यकाल और अतिरिक्त पदाधिकारी :
  • (1) सदस्यों की गणना : उक्त बिन्दु 1 से 3 तक में जहॉं-जहॉं पात्रता के लिये आ. प्रा. स. बन चुके हैं या सदस्यों की वर्तमान में सक्रिय सदस्य होने की पात्रता लिखी हुई है। इस गण्ना में-निष्क्रिय/डिफाल्टर/अयोग्य सदस्य पात्रता की गणना के लिये शामिल नहीं होंगे।
  • (2) पदों की संख्या : प्रत्येक स्तर पर योग्यता और पात्रता के अनुसार एकाधिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। किसी भी स्तर पर पदों की अधिकतम संख्या का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
  • (3) कार्यकाल : प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष होगा सकेगा।
  • (4) अतिरिक्त पद : उक्त वर्णित पदों के अलावा भी सभी स्तरों पर निम्न दो प्रकार के अतिरिक्त पद और हो सकेंगे। जिनकी पात्रता भी प्रत्येक पद के साथ नीचे दर्शायी गयी है :-
  • (ए) सलाहकार (Adviser) : ऐसा कोई भी सदस्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय में सलाहकार पद पर नियुक्ति किये जाने के लिये योग्य एवं पात्र हो, सलाहकार पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।
  • (बी) विधि सलाहकार (Legal Adviser-LA) : न्यूनतम विधि स्नातक (एलएलबी) तक शिक्षित ऐसा कोई भी सदस्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय में विधि सलाहकार पद पर नियुक्ति किये जाने के लिये योग्य एवं पात्र हो, विधि सलाहकार पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।
शाखा स्थापना करवाने एवं शाखा पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी हेतु यहां क्लिक करें।

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